FIR दर्ज करने से पहले कुछ प्राथमिक जांच की है जरूरत, महिला पहलवानों की याचिका पर SC में बोली दिल्ली पुलिस
Wrestlers Protest सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने SC को बताया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा- आपके पास जो भी तथ्य हैंउन्हें शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रखें।
भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन पर बैठे पहलवानों की याचिका पर गंभीरता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया। SC ने मामले को गंभीर पाया और दिल्ली सरकार एवं दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सॉलिसीटर जनरल ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से कहा- FIR दर्ज करने से पहले कुछ प्राथमिक जांच की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा- आपके पास जो भी तथ्य हैं, उन्हें शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रखें।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत होगी। कथित यौन उत्पीड़न को लेकर बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर उच्चतम न्यायालय 28 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
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