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Thursday, May 11, 2023

Kerala: दूसरी महिला के साथ बिना हेलमेट लगाए घूम रहा था शख्स, पत्नी के पास पहुंचा चालान और फोटो; मच गया बवाल

  केरल में एक शादीशुदा शख्स अपनी स्कूटर पर एक दूसरी महिला को लेकर बिना हेलमेट लगाए घूम रहा था। तभी शहर के सीसीटीवी कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गया और पत्नी को चालान और तस्वीर मिल गई। इसके बाद दोनों में कहासुनी हुई और बवाल मच गया।



 केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की सड़कों के चप्पे-चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक खतरे की घंटी बन चुका है। दरअसल, यदि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी रिकॉर्डिंग और चालान सीधा उसके घर पहुंच जाता है। इसी चालान के जरिए एक महिला को अपने पति के काले करतूतों का भी पता लग गया।

दरअसल, वह शख्स अपनी महिला मित्र के साथ बिना हेलमेट लगाए शहर के चक्कर काट रहा था, जिसकी फोटो और चालान उसकी बीवी के हाथ लग गया और फिर बवाल शुरू हो गया।

चालान का विवरण और तस्वीर पहुंचा पत्नी के पास

इडुक्की के रहने वाले इस व्यक्ति ने 25 अप्रैल को बिना हेलमेट पहने शहर की सड़कों पर अपनी महिला मित्र के साथ स्कूटर की सवारी की थी। उस दौरान शहर के कई कैमरों में उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। इसके बाद चालान के लिए उस व्यक्ति की फोटो और चालान का विवरण उसके घर पहुंचा, क्योंकि स्कूटर उसके पत्नी के नाम पर रजिस्टर थी।


इसके साथ ही, उस महिला को मैसेज के जरिए भी पता लगा कि उसका पति बिना हेलमेट लगाए किसी दूसरी महिला के साथ घूम रहा था।
शख्स के घर पहुंचते ही मचा बवाल

इसके बाद जब पति घर पहुंचा, तो महिला ने उससे चालान और साथ में स्कूटर पर बैठी महिला के बारे में भी पूछा। इस पर पहले उस व्यक्ति ने बोला कि उसे इस बारे में नहीं पता, उन दोनों का कोई संबंध नहीं है। कपड़े की दुकान में काम करने वाले 32 साल के उस शख्स ने दावा किया कि उसने दूसरी महिला को सिर्फ स्कूटर पर लिफ्ट दी थी। वहीं, थोड़ी देर बाद दोनों में कहासुनी हो गई।
पति की शिकायत लेकर थाने पहुंची पत्नी

इस कहासुनी के बाद पत्नी गुस्से में पुलिस थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला ने कहा कि वह शख्स उसके और उसके तीन साल के बच्चे के साथ मारपीट कर रहा है। इस पर पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।
न्यायिक हिरासत में पति

महिला की शिकायत के आधार पर उस शख्स को आईपीसी की धारा 321, 341 और 294 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद शख्स को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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